याद उनकी, सेवा हमारी
MOHAMMAD FAEEM CHARITABLE TRUST (MFCT)

नियमावली एवं संचालन नियम

“याद उनकी, सेवा हमारी”

मोहम्मद फ़ईम चैरिटेबल ट्रस्ट (MFCT) की वैधानिक नियमावली, सामूहिक सहयोग संरचना, सदस्यता दायित्व एवं पारदर्शिता दिशानिर्देश।

वार्षिक संचालन सहयोग₹10045 दिन अतिरिक्त अवधि
आकस्मिक निधन योजनान्यूनतम ₹10012 माह लॉक-इन • 90% सहयोग
बेटी निकाह सहाराअधिकतम ₹50180d / 365d / 2yr लॉक-इन
पारदर्शिता व भुगतान100% प्रत्यक्षसीधे नॉमिनी खाते में
हेल्पलाइन: +91 82180 17226
01
योजना 1 • SCHEME 01

MFCT आकस्मिक निधन परिवार सहारा योजना

टैगलाइन — “याद उनकी, सेवा हमारी”

ट्रस्ट के वैधानिक सदस्य के असामयिक निधन की स्थिति में उसके पात्र नॉमिनी/परिवार को सामूहिक सहयोग के माध्यम से आर्थिक सहारा उपलब्ध कराने की आधिकारिक नियमावली (नियम 1 से 30)।

वार्षिक सहयोग₹100 / वर्ष
न्यूनतम सहयोग₹100 / सदस्य
लॉक-इन अवधि12 माह
अनिवार्य सहयोग90% सहयोग
1

योजना का नाम एवं उद्देश्य

इस योजना का नाम “MFCT आकस्मिक निधन परिवार सहारा योजना” होगा। यह योजना MOHAMMAD FAEEM CHARITABLE TRUST (MFCT) द्वारा सामाजिक, मानवीय एवं पारस्परिक सहयोग की भावना से संचालित की जाएगी।

योजना का उद्देश्य ट्रस्ट के वैधानिक सदस्य के असामयिक निधन की स्थिति में उसके पात्र नॉमिनी/परिवार को सामूहिक सहयोग के माध्यम से आर्थिक सहारा उपलब्ध कराने का प्रयास करना है।

2

सदस्यता एवं पात्रता

योजना की सदस्यता ट्रस्ट द्वारा निर्धारित नियमों, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर प्रदान की जाएगी।

⚠️ सदस्यता प्राप्त कर लेने मात्र से किसी निश्चित आर्थिक सहायता की गारंटी नहीं होगी।
3

सदस्यता की आयु सीमा

  • वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सदस्यता प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी।
  • एक बार वैधानिक सदस्य बनने के बाद सदस्यता अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक बनाए रखने की अनुमति होगी।
  • 65 वर्ष की आयु पूर्ण होते ही सदस्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी।
4

वार्षिक ₹100 सहयोग

वैधानिक सदस्यता बनाए रखने के लिए प्रत्येक सदस्य द्वारा ट्रस्ट को ₹100 वार्षिक सहयोग देना आवश्यक होगा।

यह राशि ट्रस्ट के सामाजिक, प्रशासनिक, तकनीकी एवं मानवीय उद्देश्यों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार उपयोग की जाएगी।

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वार्षिक सहयोग जमा करने की अतिरिक्त अवधि (45 दिन)

वार्षिक ₹100 सहयोग जमा करने के लिए निर्धारित वार्षिक अवधि समाप्त होने के बाद 45 दिन की अतिरिक्त अवधि (Grace Period) दी जाएगी।

सदस्य को सहयोग जमा करके निर्धारित माध्यम से ट्रांजेक्शन विवरण/रसीद अपलोड करनी होगी।

निर्धारित अवधि में सहयोग जमा न करने पर सदस्यता समाप्त की जा सकती है तथा संबंधित योजनाओं में अपात्र किया जा सकता है।
6

आधिकारिक सूचना माध्यम

सदस्यों को ट्रस्ट के आधिकारिक WhatsApp Group, Telegram Group, वेबसाइट अथवा अन्य अधिकृत सूचना माध्यमों से जुड़े रहना आवश्यक होगा।

7

सदस्य के निधन पर आर्थिक सहयोग

किसी वैधानिक सदस्य के आकस्मिक/असामयिक निधन की स्थिति में पात्रता एवं दस्तावेजों की जांच के बाद ट्रस्ट द्वारा पात्र सदस्यों से निर्धारित आर्थिक सहयोग का आधिकारिक आह्वान किया जा सकता है।

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वर्तमान न्यूनतम सहयोग राशि (₹100)

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पात्र दिवंगत सदस्य के मामले में प्रत्येक पात्र सदस्य द्वारा न्यूनतम ₹100 आर्थिक सहयोग किया जाएगा।

सदस्य संख्या एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार सहयोग राशि को घटाने या बढ़ाने का अधिकार सक्षम/संस्थापक मंडल के पास सुरक्षित रहेगा।

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लॉक-इन पीरियड (12 माह)

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार सदस्यता लेने वाले सदस्यों के लिए 12 माह (1 वर्ष) का लॉक-इन पीरियड रहेगा।

लॉक-इन अवधि पूरी होने से पहले सदस्य की मृत्यु होने पर सामान्यतः उसके नॉमिनी को योजना के अंतर्गत आर्थिक सहयोग के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
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लॉक-इन अवधि में सहयोग

लॉक-इन अवधि के दौरान जारी सभी निर्धारित सहयोगों में भाग लेना आवश्यक होगा। सहयोग न करने पर सदस्य की वैधानिकता एवं भविष्य की पात्रता प्रभावित हो सकती है।

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90% सहयोग की अनिवार्यता

लॉक-इन अवधि पूर्ण होने के बाद सदस्य को निर्धारित सहयोगों में कम से कम 90% सहयोग करना आवश्यक होगा।

यदि सदस्यता से मृत्यु तक 2 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, तो मृत्यु से पूर्व के 2 वर्षों में हुए निर्धारित सहयोगों में 90% सहयोग की पात्रता देखी जाएगी।
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सहयोग की गणना

सदस्य के सहयोग की गणना ट्रस्ट के उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी। तकनीकी समस्या, बैंकिंग समस्या या अन्य वास्तविक परिस्थितियों के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों पर सक्षम मंडल विचार कर सकता है।

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नॉमिनी के खाते में सहयोग

पात्रता एवं सत्यापन पूर्ण होने के बाद आर्थिक सहयोग दिवंगत सदस्य द्वारा दर्ज किए गए पात्र नॉमिनी के अधिकृत बैंक खाते में सीधे भेजने की व्यवस्था की जाएगी।

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मृत्यु के बाद आवेदन (20 दिन)

आर्थिक सहयोग हेतु मृत्यु की तारीख के बाद 20 दिनों के अंदर ट्रस्ट के निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना आवश्यक होगा।

विशेष परिस्थितियों में सक्षम मंडल कारण एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विचार कर सकता है।

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मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध न होने पर

यदि निर्धारित अवधि में मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुआ है, तो उपलब्ध वैध प्रमाण के आधार पर प्रारंभिक आवेदन किया जा सकता है। मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी होने के बाद उसकी प्रति ट्रस्ट के अधिकृत माध्यम पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

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आत्महत्या की स्थिति

🚫 आत्महत्या की स्थिति: यदि सदस्य की मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई हो, तो इस योजना के अंतर्गत सामान्य आर्थिक सहयोग अपील नहीं की जाएगी।

आत्महत्या के अतिरिक्त अन्य मृत्यु की परिस्थितियों में पात्रता एवं नियमों के अधीन सहयोग हेतु अपील की जा सकती है।

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नॉमिनी द्वारा सदस्य की हत्या

⚖️ कानूनी प्रावधान: यदि आधिकारिक/विश्वसनीय साक्ष्यों से यह सामने आता है कि दिवंगत सदस्य की हत्या उसके नॉमिनी द्वारा की गई है, तो ऐसे नॉमिनी को आर्थिक सहयोग नहीं दिया जाएगा।

ऐसी स्थिति में अन्य पात्र परिजन के संबंध में सक्षम मंडल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय ले सकता है।

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गलती से अधिक राशि भेजे जाने पर

यदि किसी सदस्य द्वारा गलती से निर्धारित राशि से अधिक धनराशि नॉमिनी के खाते में भेज दी जाती है, तो साक्ष्य प्रस्तुत होने पर अतिरिक्त राशि वापस कराने के लिए नॉमिनी से अनुरोध किया जाएगा। ट्रस्ट वापसी के लिए यथासंभव प्रयास करेगा, लेकिन इसकी पूर्ण गारंटी नहीं देगा।

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सहयोग न करने वाले सदस्य की पुनः वैधानिकता

यदि कोई सदस्य निर्धारित सहयोग नहीं करता अथवा 90% सहयोग की पात्रता से बाहर हो जाता है, तो नियमों के अनुसार लगातार 12 माह सहयोग एवं 12 माह की अवधि पूर्ण करने के बाद पुनः वैधानिकता के लिए विचार किया जा सकता है।

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हेल्पलाइन एवं तकनीकी सहायता

ट्रस्ट द्वारा सदस्यों की सुविधा के लिए आधिकारिक हेल्पलाइन (+91 82180 17226) उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्पलाइन से सदस्यता, आवेदन, दस्तावेज, भुगतान एवं तकनीकी सहायता प्राप्त की जा सकेगी।

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सत्यापन एवं दस्तावेज

मृत्यु, सदस्यता, नॉमिनी, बैंक खाता, पहचान एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों की तस्दीक ट्रस्ट द्वारा की जा सकती है। गलत अथवा फर्जी जानकारी मिलने पर आवेदन अस्वीकार अथवा सदस्यता के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

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आर्थिक सहयोग की प्रकृति

यह आर्थिक सहयोग सामाजिक एवं मानवीय सहयोग होगा। सदस्यता मात्र से किसी निश्चित राशि का गारंटीकृत अधिकार उत्पन्न नहीं होगा।

वास्तविक सहायता उपलब्ध निधि, पात्र मामलों, सत्यापन एवं लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होगी।

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व्यक्तिगत खाते एवं निजी UPI का उपयोग निषिद्ध

कड़ा प्रतिबंध: योजना के लिए धन संग्रह हेतु किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य के निजी बैंक खाते, निजी UPI या निजी QR Code का उपयोग नहीं किया जाएगा।

सभी आधिकारिक भुगतान ट्रस्ट के अधिकृत माध्यम से ही किए जाएंगे।

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दुष्प्रचार एवं गलत सूचना

यदि कोई सदस्य जानबूझकर ट्रस्ट के संबंध में गलत सूचना, अफवाह अथवा भ्रामक प्रचार करता है और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो ट्रस्ट नियमों एवं लागू कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।

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पदाधिकारियों के साथ अभद्र व्यवहार

यदि कोई सदस्य ट्रस्ट के पदाधिकारी, कर्मचारी अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के साथ गंभीर अभद्र व्यवहार करता है या ट्रस्ट की गतिविधियों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है, तो पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है।

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वार्षिक ₹100 सहयोग का उपयोग (A से O)

वार्षिक ₹100 सहयोग का उपयोग ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुसार निम्न कार्यों में किया जा सकता है:

A. वेबसाइट निर्माण एवं संचालन

B. ऐप निर्माण एवं संचालन

C. जिला एवं प्रदेश कार्यालय खर्च

D. हेल्पलाइन स्टाफ मानदेय व खर्च

E. परिवार का स्थलीय सत्यापन

F. प्रचार-प्रसार व सदस्यता अभियान

G. तकनीकी एवं डिजिटल व्यवस्था

H. जरूरतमंदों व छात्रों में सहयोग

I. ब्लॉक/जिला/प्रदेश कार्यशालाएं

J. कंबल एवं राहत वितरण

K. प्राकृतिक आपदा राहत

L. कार्यालय किराया व संचालन

M. अनाथ बच्चों की शिक्षा सहयोग

N. अंतिम संस्कार हेतु सहायता

O. अन्य सामाजिक व मानवीय कार्य

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रिकॉर्ड एवं पारदर्शिता

सदस्यता, वार्षिक सहयोग, मृत्यु संबंधी आवेदन, नॉमिनी, आर्थिक सहयोग, दस्तावेज एवं बैंक/भुगतान रिकॉर्ड पूर्णतः सुरक्षित और पारदर्शी रखा जाएगा।

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पात्रता पर निर्णय

लॉक-इन, 90% सहयोग, सदस्यता, मृत्यु, नॉमिनी एवं दस्तावेजों की समग्र जांच के बाद सक्षम/संस्थापक मंडल अंतिम निर्णय लेगा।

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नियमों में संशोधन

योजना के नियमों में आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। संशोधन Trust Deed, लागू कानून एवं ट्रस्ट की सक्षम संस्था की प्रक्रिया के अनुसार होगा।

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Trust Deed सर्वोपरि

⚖️ इस नियमावली और Trust Deed अथवा लागू कानून के बीच किसी विरोधाभास की स्थिति में Trust Deed एवं लागू कानून प्रभावी होंगे
विशेष घोषणा (SPECIAL DECLARATION)
“आज हम किसी जरूरतमंद परिवार के साथ खड़े हों, ताकि कल जरूरत के समय समाज हमारे साथ खड़ा हो।”
MOHAMMAD FAEEM CHARITABLE TRUST (MFCT)“याद उनकी, सेवा हमारी”
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योजना 2 • SCHEME 02

MFCT बेटी निकाह सहारा योजना

टैगलाइन — “याद उनकी, सेवा हमारी”

पात्र एवं सक्रिय सदस्य की जैविक बेटी/बहन के निकाह के अवसर पर सामूहिक आर्थिक सहयोग एवं सहायता की आधिकारिक नियमावली (नियम 1 से 26)।

तआवुन सहयोग₹50 अधिकतम
लॉक-इन स्लैब180d / 365d / 2yr
अधिकतम सीमा2 बेटियाँ / बहनें
सहयोग जिम्मेदारी10 वर्ष 90% तआवुन
1

योजना का नाम

इस योजना का नाम “MFCT बेटी निकाह सहारा योजना” होगा। यह योजना MOHAMMAD FAEEM CHARITABLE TRUST (MFCT) द्वारा सामाजिक सहयोग एवं जरूरतमंद परिवारों की सहायता के उद्देश्य से संचालित की जाएगी।

2

सदस्यता एवं Lock-in Period (Slabs)

सदस्यता की तिथि से सदस्य संख्या के आधार पर निम्न लॉक-इन अवधि लागू होगी:

सदस्य क्रमांक 1 से 1,000180 दिनप्रारंभिक सदस्य
सदस्य क्रमांक 1,001 से 10,000365 दिन (1 वर्ष)द्वितीय चरण
सदस्य क्रमांक 10,001 से आगे2 वर्ष (24 माह)मानक चरण

💡 महत्वपूर्ण: सदस्यता के समय लागू लॉक-इन अवधि बाद में सदस्य संख्या बढ़ने पर भी नहीं बदलेगी।

3

90% तआवुन (सहयोग) की अनिवार्यता

सदस्यता की तिथि से बेटी के निकाह की तिथि तक निर्धारित सभी सहयोगों में कम से कम 90% तआवुन (सहयोग) करना आवश्यक होगा।

4

मरहूम सदस्य के परिवार में तआवुन

किसी वैधानिक सदस्य के इंतकाल की स्थिति में योजना के नियमों के अनुसार उसके पात्र परिवार के लिए जारी सहयोग में अन्य पात्र सदस्यों द्वारा निर्धारित सहयोग करना आवश्यक होगा।

5

बेटी निकाह सहारा की पात्रता

सदस्य की जैविक बेटी (Biological Daughter) के निकाह के लिए निर्धारित लॉक-इन पूरा होना तथा 90% सहयोग की शर्त पूरी होना आवश्यक होगा।

सहायता की वास्तविक राशि उपलब्ध निधि, पात्रता, दस्तावेजों की तस्दीक एवं लागू नियमों के आधार पर निर्धारित होगी।

6

अधिकतम दो बेटियों की पात्रता

एक सदस्य की अधिकतम दो जैविक बेटियों (Max 2 Daughters) के निकाह के लिए पात्रता हो सकती है। प्रत्येक बेटी के मामले में निर्धारित शर्तों का पालन आवश्यक होगा।

7

भाई के लिए विशेष पात्रता

यदि कोई जैविक भाई अपनी बहन/बहनों अथवा बेटियों की जिम्मेदारी निभा रहा है, तो वह नियमों के अनुसार सदस्य बन सकता है।

अधिकतम पात्रता सीमा:

  • 2 बहनें, अथवा
  • 2 बेटियाँ, अथवा
  • 1 बहन + 1 बेटी।

संबंध का वैध प्रमाण (दस्तावेज) अनिवार्य होगा।

8

माता-पिता के इंतकाल की स्थिति

यदि दोनों माता-पिता का इंतकाल हो चुका है और कोई वयस्क जैविक भाई बहन की जिम्मेदारी निभा रहा है, तो निर्धारित लॉक-इन एवं 90% सहयोग की शर्तों के अधीन पात्रता पर विचार किया जा सकता है।

9

माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक

यदि दोनों माता-पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक है और जैविक भाई परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा है, तो निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्रता पर विचार किया जा सकता है।

10

बेटी की सदस्यता

जहाँ योजना के अनुसार आवश्यक हो, संबंधित बेटी की सदस्यता भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक होगी।

योजना का उद्देश्य बेटियों को योजना से जोड़ना तथा कानूनी विवाह योग्य आयु में ही निकाह को प्रोत्साहित करना है।

11

निकाह की आयु (कानूनी आयु)

⚖️ वैधानिक आयु अनिवार्यता: सहायता तभी विचारणीय होगी जब बेटी ने लागू कानून के अनुसार विवाह की वैधानिक आयु पूरी कर ली हो।

आयु प्रमाण (Aadhaar/10th Certificate/Birth Certificate) की गहन तस्दीक की जाएगी।

12

पति-पत्नी दोनों सदस्य होने पर

यदि पति और पत्नी दोनों सदस्य हैं, तो एक ही बेटी के निकाह के लिए दोनों में से केवल एक सदस्य आवेदन कर सकेगा। एक ही बेटी के लिए दोहरा लाभ नहीं दिया जाएगा।

13

सदस्य के स्वयं के निकाह पर इमदाद

सदस्य के अपने स्वयं के निकाह के लिए इस योजना के अंतर्गत सामान्यतः आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

14

तआवुन की राशि (अधिकतम ₹50)

प्रत्येक पात्र बेटी के निकाह के मामले में प्रत्येक पात्र सदस्य द्वारा वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिकतम ₹50 तक निर्धारित आर्थिक सहयोग किया जा सकता है।

सभी सहयोग ट्रस्ट के अधिकृत माध्यम से किए जाएंगे।

15

निकाह से पहले आवेदन (कम से कम 30 दिन)

निकाह की प्रस्तावित तिथि से कम से कम 30 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम समिति विचार कर सकती है।

16

आवश्यक दस्तावेज

आवश्यकतानुसार निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

1. सदस्यता प्रमाण व KYC2. सदस्य पहचान पत्र3. बेटी का आयु व आधार4. अभिभावक दस्तावेज5. वैध संबंध प्रमाण6. निकाहनामा / कार्ड7. बैंक खाता पासबुक/चेक8. ग्राउंड सत्यापन रिपोर्ट
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दस्तावेजों की तस्दीक

ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जानकारी की तस्दीक की जाएगी। गलत, अधूरी अथवा फर्जी जानकारी मिलने पर आवेदन रोकने, अस्वीकार करने अथवा सदस्यता के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

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इमदाद की प्रकृति

इस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता सामाजिक एवं मानवीय सहयोग के रूप में होगी। सदस्यता लेने मात्र से किसी निश्चित राशि की गारंटी नहीं होगी।

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इमदाद प्राप्त करने के बाद सदस्य की जिम्मेदारी (10 वर्ष)

🤝 10 वर्ष निरंतर सहयोग संकल्प: बेटी के निकाह की सहायता प्राप्त करने के बाद सदस्य से अपेक्षा होगी कि वह कम से कम 10 वर्षों तक 90% सहयोग की व्यवस्था में भाग लेता रहे

नियमित सहयोग न करने पर भविष्य की पात्रता एवं अन्य पारिवारिक योजनाओं की वैधानिकता प्रभावित हो सकती है।

20

व्यक्तिगत खाते या निजी UPI का उपयोग निषिद्ध

निजी खाते प्रतिबंधित: ट्रस्ट की योजना के अंतर्गत किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य के निजी बैंक खाते, निजी UPI अथवा निजी QR Code के माध्यम से धन संग्रह नहीं किया जाएगा।

21

सामूहिक सहयोग की व्यवस्था

सदस्यों का सहयोग सामूहिक सामाजिक सहायता व्यवस्था का हिस्सा होगा। किसी सदस्य द्वारा दिया गया सहयोग किसी विशेष व्यक्ति को व्यक्तिगत भुगतान नहीं माना जाएगा।

22

रिकॉर्ड एवं पारदर्शिता

सदस्यता, सहयोग, सहायता प्राप्त मामलों, लाभार्थियों, दस्तावेजों एवं बैंक/भुगतान संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएंगे।

23

पात्रता पर अंतिम निर्णय

सदस्यता मात्र से सहायता का अधिकार स्वतः उत्पन्न नहीं होगा। लॉक-इन, 90% सहयोग, दस्तावेज, संबंध, आयु एवं निकाह संबंधी शर्तों की जांच के बाद सक्षम मंडल निर्णय लेगा।

24

गलत जानकारी एवं धोखाधड़ी

फर्जी दस्तावेज, गलत जानकारी अथवा धोखाधड़ी पाए जाने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है तथा सदस्यता एवं भविष्य की पात्रता के संबंध में नियमानुसार निर्णय लिया जा सकता है।

25

नियमों में संशोधन

योजना के नियमों में आवश्यकता के अनुसार संशोधन किया जा सकता है। संशोधन Trust Deed, लागू कानून एवं ट्रस्ट की सक्षम संस्था की प्रक्रिया के अनुसार होगा।

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Trust Deed सर्वोपरि

⚖️ इस नियमावली और Trust Deed अथवा लागू कानून के बीच विरोधाभास होने पर Trust Deed एवं लागू कानून प्रभावी होंगे
विशेष घोषणा (SPECIAL DECLARATION)
“आज हम किसी की बेटी के निकाह में सहारा बनें, ताकि कल जरूरत के वक्त समाज हमारे साथ खड़ा हो।”
MOHAMMAD FAEEM CHARITABLE TRUST (MFCT)“याद उनकी, सेवा हमारी”
MFCT का अंतिम संकल्प

MFCT का संकल्प है: कोई परिवार मुश्किल में अकेला न रहे।

हमारी कोशिश है कि:

यादें → सेवा बनेंमोहब्बत → मदद बनेसदस्यता → जिम्मेदारी बनेएकता → ताकत बने

और मरहूम मोहम्मद फ़ईम साहब की याद समाज के लिए निरंतर भलाई और इंसानियत का माध्यम बने।

MOHAMMAD FAEEM CHARITABLE TRUST (MFCT) • “याद उनकी, सेवा हमारी”